Sunday, February 26, 2017

प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचन कन्ट्रोल रूम में स्थापित किये गयेे दूरभाष नम्बर

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नूर आलम वारसी 
बहराइच । विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के मतदान को निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ई-गवर्नेन्स सेल में स्थापित निर्वाचन कन्ट्रोल रूम/शिकायत प्रकोष्ठ में जनपद में अवस्थित सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दूरभाष नम्बर स्थापित किये गये हैं, जो चैबिसों घण्टे (राउण्ड-द-क्लाक) कार्य कर रहे हैं। 

यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विद्या शंकर सिंह ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-282 बलहा (अ.जा.) के लिए दूरभाष नम्बर 05252-239844, वि.नि.क्षेत्र 283-नानपारा के लिए 05252-239842, वि.नि.क्षेत्र-284 मटेरा के लिए 05252-239819, वि.नि.क्षेत्र-285 महसी के लिए 05252-239841, वि.नि.क्षेत्र 286-बहराइच के लिए 05252-239810, वि.नि.क्षेत्र 287-पयागपुर के लिए 05252-239845 तथा वि.नि.क्षेत्र 288-कैसरगंज के लिए 05252-239847 नम्बर स्थापित किये गये हैं। श्री सिंह ने बताया कि उपरोक्त नम्बरों के अतिरिक्त निर्वाचन कन्ट्रोल रूम/शिकायत प्रकोष्ठ में पूर्व में स्थापित दूरभाष नम्बरों 05252-236485 व 05252-233471 पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय निर्वाचन से सम्बन्धित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 
श्री सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार शिकायत प्रकोष्ठ के अतिरिक्त आरओ के स्तरों पर भी कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-282 बलहा (अ.जा.) के लिए स्थापित कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर 05253-232003, वि.नि.क्षेत्र 283-नानपारा के लिए 05253-232211, वि.नि.क्षेत्र-284 मटेरा के लिए 05252-232897, वि.नि.क्षेत्र-285 महसी के लिए 9454416036 व 9454416040, वि.नि.क्षेत्र 286-बहराइच के लिए 05252-233672, वि.नि.क्षेत्र 287-पयागपुर के लिए 05252-220412 तथा वि.नि.क्षेत्र 288-कैसरगंज के लिए 05251-254031 नम्बर स्थापित किये गये हैं। चुनाव के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों तथा निर्वाचन के लिए नियुक्त किये गये सामान्य, व्यय एवं पुलिस प्रेक्षकों के नम्बरों पर भी शिकायतें दर्ज करायी जा सकती हैं तथा शिकायतों पर की गई कार्यवाही भी कन्ट्रोल रूम के अधिकारियों से जानी जा सकेंगी। 
चुनाव से सम्बन्धित कन्ट्रोल रूम/शिकायत प्रकोष्ठ पर उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान आचार-संहिता का उल्लंघन, निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों का प्रयोग, भाड़े पर लाये लोगों को रैलियों और जुलूसों में शामिल करना, बिना अनुज्ञा के चुनाव प्रचार में वाहनों का प्रयोग, चुनाव में खर्च की सूचना न देना या कम खर्च की सूचना देना, वोटरों को रिझाने के लिए नकद रूपये या सामान बाॅटना, वोटरों को शराब/नशे की सामग्री बाॅटना, वोटरों को टोकन देना, एस.एम.एस. भेजना, राजनैतिक कार्यकर्ताओं और वोटरों को कैश बाॅटना, वोटरों को व्यक्ति विशेष को वोट देने के लिए दबाव डालना या वोट न देने के लिए धमकाना इत्यादि से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज करायी जा सकेंगी। 
इसी प्रकार पब्लिक या प्राइवेट दीवारों को खराब करना, सरकारी तंत्र, स्टाफ वाहनों इत्यादि का दुरूपयोग, दूसरे लोगों द्वारा प्रत्याशी पर खर्च करना, समय सीमा के बाद लाउडस्पीकरों का प्रयोग, प्रत्याशियों द्वारा पेड-न्यूज़ छपवाना या प्रसारित कराना तथा मतदान के दिन के लिए मतदाताओं को लाना/ले जाना, राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार, वोटरों का प्रतिरूपण, एजेंट के साथ मिलकर पोलिंग अधिकारियों से साॅठ-गाॅठ करना तथा वोटिंग प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग करना इत्यादि से सम्बन्धित शिकायतें भी दर्ज करायी जा सकेंगी। 

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