नूर आलम वारसी
बहराइच । विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 अन्तर्गत जनपद के सीमावर्ती जनपदों खीरी में 15 फरवरी तथा बाराबंकी एवं सीतापुर मे 19 फरवरी को सम्पन्न होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच अजय दीप सिंह ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (ग) खण्ड (एक) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए थोक एवं फुटकर बिक्री की समस्त आबकारी (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाप, भांग, कैन्टीन एफएल-9ए, एफएल 16/17) दुकानों की बन्दी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं। बन्दी के दिवसों के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि जनपद खीरी में 15 फरवरी 2017 को सम्पन्न होने वाले मतदान को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए जनपद खीरी की सीमा से 08 किमी. के क्षेत्र में आने वाली जनपद बहराइच की फुटकर एवं थोक बिक्री की उपरोक्त समस्त आबकारी दुकानें 13 फरवरी 2017 को साॅयकाल 05ः00 बजे से 15 फरवरी को मतदान की समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेंगी। जबकि जनपद बाराबंकी एवं सीतापुर में 19 फरवरी 2017 को सम्पन्न होने वाले मतदान को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए जनपद बाराबंकी एवं सीतापुर की सीमा से 08 किमी. के क्षेत्र में आने वाली जनपद बहराइच की फुटकर एवं थोक बिक्री की उपरोक्त समस्त आबकारी दुकानंे 17 फरवरी 2017 को साॅयकाल 05ः00 बजे से 19 फरवरी को मतदान की समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेंगी।
इसी प्रकार जनपद बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती व बलरामपुर में 27 फरवरी 2017 को सम्पन्न होने वाले मतदान को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए जनपद बहराइच की फुटकर एवं थोक बिक्री की उपरोक्त समस्त आबकारी दुकानें 25 फरवरी 2017 को साॅयकाल 05ः00 बजे से 27 फरवरी को मतदान की समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेंगी। जबकि 11 मार्च 2017 को सम्पन्न होने वाले मतगणना कार्य को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार 11 मार्च 2017 मतगणना के दिन मतगणना की समाप्ति तक समस्त फुटकर एवं थोक बिक्री की आबकारी दुकानें (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाप, भांग, एफएल 16/17) पूर्णतया बन्द रहेंगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने सीमावर्ती जनपदों लखीमपुर खीरी, सीतापुर तथा बाराबंकी के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय का पत्र भेजा है कि जनपद बहराइच में 27 फरवरी को सम्पन्न होने वाले मतदान को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए अपने-अपने जनपदों में बहराइच की सीमा से 08 कि.मी. की परिधि में आने वाली फुटकर एवं थोक बिक्री की उपरोक्त समस्त आबकारी दुकानों को पूर्णतया बन्द रखे जाने के सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने समस्त आबकारी निरीक्षक अपराध निरोधक क्षेत्र बहराइच को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में बन्दी के आदेश का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करायें। इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक बहराइच से भी अपेक्षा की है कि आबकारी दुकानों की बन्दी का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए अपने स्तर से समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।