Sunday, January 29, 2017

आरओ को देनी होगी बैंक खाते की सूचना अभ्यर्थी को नामांकन दाखिल करते समय !

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नूर आलम वारसी 
बहराइच । विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के दौरान निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण की सुविधा के लिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को विशेषकर निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। यह खाता निर्वाचन के प्रयोजनार्थ किसी भी समय खोला जा सकता है किन्तु यह अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले के पश्चात नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की संख्या लिखित रूप से रिटर्निंग आफिसर को सूचित करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा बैंक खाता न खोलने तथा बैंक खाता संख्या की सूचना उपलब्ध न कराने पर आर.ओ. द्वारा आयोग के अनुदेशों के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में  विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान के लिए एक पृथक से बैंक खाता खोले जाने के लिए पूर्व में ही समस्त बैंकों/डाकघरों को निर्देशित किया गया है कि, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का खाता नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पूर्व तक अवश्य खोलने के लिए बैंक में एक समर्पित काउन्टर खोलना सुनिश्चित करें, ताकि आयोग के निर्देशों का पालन किया जा सके।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जायेगा। बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। खाते, सहकारी बैकों सहित किसी भी बैंक या डाक घरों में खोले जा सकते हैं। अभ्यर्थी के विद्यमान बैंक खाते को इस प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा इसलिए निर्वाचन के लिए एक अलग खाता खोलना होगा। 
अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इसी बैंक खाते से ही किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित निधि का स्रोत चाहे जो भी हो, इस बैंक खाते में डाले जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों के उद्देश्य से समूची राशि को उक्त बैंक खाते में डाला जायेगा तथा उनके सभी निर्वाचन व्ययों को केवल उक्त खाते से ही उपगत किया जाएगा। परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय के विवरण सहित इस बैंक खाते की विवरणी की एक स्वप्रमाणित प्रति भी अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी होगी। 


अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते से क्रास्ड एकाउण्ट पेयी चेक, ड्राफ्ट या आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी के माध्यम से उपगत करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति/इकाई को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू. 20 हज़ार से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को, उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। यदि कोई निर्वाचन व्यय बिना उक्त बैंक खाते के माध्यम से किया गया है या दी गयी व्यवस्था के अनुसार नहीं किया गया है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा निर्धारित रीति से लेखे का अनुरक्षण नहीं किया है।
अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्वाचन आयोग बनाम भाग्योदय जन परिषद तथा अन्य (एसएलपी सं. सीसी 20906/2012) के मामले में मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार न तो कोई अभिकर्ता एवं उनके अनुयायी और न अभ्यर्थी स्वयं ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रू. 50 हज़ार से अधिक की नकद राशि ले जा सकते हैं। 


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